छत्तीसगढ़

गोबरा नवापारा में खाद्य लाइसेंस शिविर, व्यापारियों को मिलेगा पंजीयन सुविधा

Shantanu Roy
19 March 2026 7:49 PM IST
गोबरा नवापारा में खाद्य लाइसेंस शिविर, व्यापारियों को मिलेगा पंजीयन सुविधा
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Raipur. रायपुर। जिला जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और व्यापार मंडल के सहयोग से गोबरा नवापारा क्षेत्र के स्थानीय खाद्य व्यापारियों के लिए 22 मार्च 2026 को एक दिवसीय खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर गंज रोड स्थित सिंधी गुरुद्वारा, गोबरा नवापारा में आयोजित होगा और प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिविर का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के उन छोटे और बड़े खाद्य व्यवसायियों को सुविधा प्रदान करना है, जो तकनीकी जानकारी के अभाव में अब तक अपना पंजीयन या खाद्य लाइसेंस नहीं बनवा सके हैं। इससे व्यापारी अब सीधे मौके पर आवेदन कर अपने दस्तावेज़ पूर्ण कर सकेंगे।

शिविर में कौन कर सकता है आवेदन
शिविर में छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी संचालक, होटल व्यवसायी, कैफे संचालक और अन्य खाद्य विक्रेता भाग ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया सरल और सहज होगी, जिसमें विभाग के अधिकारी व्यापारियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करेंगे।
शिविर में भाग लेने वाले व्यापारियों के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं:
आधार कार्ड की छायाप्रति
पैन कार्ड की छायाप्रति
एक पासपोर्ट साइज फोटो
दुकान का पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल या किरायानामा)
सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन के लिए)
व्यापारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी दस्तावेज लेकर शिविर में आएं, जिससे आवेदन प्रक्रिया तुरंत पूरी की जा सके।

अधिकारियों और व्यापार मंडल का संदेश
व्यापार मंडल, गोबरा नवापारा ने क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे इस विशेष खाद्य लाइसेंस/पंजीयन शिविर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पंजीयन और लाइसेंस प्रक्रिया पूर्ण करने से भविष्य में विभागीय कार्यवाही और जुर्माने से बचा जा सकेगा। शिविर में विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और व्यापारियों को आवेदन भरने, दस्तावेज़ सत्यापित करने और आवश्यक मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यापारी कानूनी मानकों के अनुरूप अपने व्यवसाय का संचालन कर सके।

पंजीयन और लाइसेंस की आवश्यकता
खाद्य व्यापारियों के लिए पंजीयन और लाइसेंस अनिवार्य है। इसका उद्देश्य व्यापारियों की पहचान सुनिश्चित करना और ग्राहकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त व्यापारी केवल विभागीय मानकों का पालन कर सकते हैं और उन्हें भविष्य में कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। इस शिविर के माध्यम से व्यापारी न केवल अपना पंजीयन पूरा कर पाएंगे, बल्कि विभाग के नियम और सुरक्षा मानकों के प्रति भी जागरूक होंगे। गोबरा नवापारा क्षेत्र में कई छोटे और नए व्यापारियों को तकनीकी जानकारी की कमी के कारण अब तक लाइसेंस नहीं मिल पाया। ऐसे व्यापारियों के लिए यह शिविर एक सुनहरा अवसर साबित होगा। इसके माध्यम से व्यापारी तुरंत आवेदन कर पाएंगे और आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर लाइसेंस प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
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